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मड़ियाहू तहसील के जमलिया मे लाइन शिफ्टिंग के मामले मे उप खण्ड अधिकारी विद्युत उपकेन्द्र नेवढिया अजीजुल हसन अन्सारी का बयान,अपनो का बचाव, बाउन्ड्री मालिक के खिलाफ इंडियन इलेक्ट्रिकसिटी एक्ट रुल 40 के तहत हो सकती है कार्यवाई की कही बात

जौनपुर। अजीजुल हसन अन्सारी उप खण्ड अधिकारी विद्युत उपकेन्द्र नेवढिया ने जमलिया मे 33 हजार की लाइन के शिफ्टिंग के मामले मे बताया कि मड़ियाहू तहसील के जमलिया गांव मे पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम की 132 केवी मईडीह से निर्गत ओवर हेड लाइन के नीचे ग्राम जमलिया मे किसी के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। जो कि इंडियन इलेक्ट्रिकसिटी एक्ट 1956 का स्पष्ट उल्लंघन है। विद्युत विभाग के कार्यालय न संपर्क किया गया न ही प्रक्रिया का पालन किया गया। इस प्रकार के किसी कार्य को करने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति लेना आवश्यक है। विभाग के रुल का उल्लंघन होने पर 140 के अन्तर्गत कार्यवाई हो सकती है। आस, पास के जनमानस मे चर्चा है 33 हजार की लाइन सीधी थी। विद्युत खंभा बाउन्ड्री के बीचोबीच था। जिसे विद्युत विभाग के अधिकारीओ ने हटवाया है। सवाल उठता है जब बाउन्ड्री का निर्माण हो रहा था तब विभाग ने रोका क्यो नही। जबकि रोज कोई न कोई विभागीय व्यक्ति 33 केवी की लाइन का पेट्रोलिंग करता रहता है। ऐसे मे विभाग से कैसे चूक हुई। अभी दो खंभे बाउन्ड्री के अन्दर है और आधा दर्जन से अधिक खंभे बाउन्ड्री से सटे है। विभाग के अधिकारी अपने दोष को दूसरे पर थोप करके खुद के बचाव मे है। जबकि लाइन शिफ्टिंग हुई है।यह बात उपखण्ड अधिकारी नेवढिया के बयान से जाहिर हो रहा है। हालांकि पूछने पर लाइन शिफ्ट हुआ है क्या। जबाब ना मे रहा। जेडी सिंह

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